Wine Shop Closed: गोरखपुर प्रशासन ने होली के त्योहार को देखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस वर्ष होली के दिन यानी 14 मार्च को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गोंडा जिले में सभी देसी और विदेशी मदिरा की दुकानें, भांग और डिनेचर्ड स्प्रिट की दुकानें बंद रहेंगी।
कड़ी निगरानी और कार्रवाई
जिला प्रशासन का कहना है कि इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी व्यक्ति या दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस की विशेष तैयारी
इस संवेदनशील समय के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए पुलिस को विशेष तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष रूप से तैनात की जाएंगी और निगरानी की जाएगी।
पेट्रोल पंपों पर नई पहल
इसके अलावा, पेट्रोल पंपों पर भी बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह उपाय इसलिए किया जा रहा है ताकि सड़क सुरक्षा में सुधार हो सके और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आये।
सड़क सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण सत्र
होली के एक दिन पहले, रविवार को एनआईसी सभागार में पुलिस, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के कर्मियों को इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस (आई-रेड) और ई-डार पोर्टल का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि प्रशासन और पुलिस विभाग दुर्घटनाओं की जानकारी को बेहतर तरीके से संभाल सकें और प्रभावी कार्रवाई कर सकें।
जनता से अपील
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे होली का पर्व शांतिपूर्ण और मिलनसार तरीके से मनाएं। साथ ही, कानून का पालन करते हुए, आपसी भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाने की कोशिश करें।