सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, लगातार इतने दिन छुट्टी लेने पर जाएगी नौकरी Government Employees

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Government Employees: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हाल ही में जारी किए गए आदेशों के मुताबिक, यदि कोई कर्मचारी बिना पर्मिशन के लगातार कई दिनों तक अवकाश पर रहता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यह नियम सरकारी सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। आइए जानते हैं इस नए नियम के तहत किन शर्तों को ध्यान में रखना जरूरी है।

कितने दिनों की छुट्टी लेने पर नौकरी पर खतरा?

सूत्रों के अनुसार, प्रशासन ने साफ किया है कि यदि कोई कर्मचारी अनऑफिसियल रूप से लगातार पांच साल तक अवकाश पर रहता है, तो उसे सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। यह कदम सरकारी सेवाओं को ज्यादा असरदार ओर नियमित बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार चाहती है कि सभी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहें और सेवाओं में किसी भी प्रकार की बाधा न आए।

सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश से जुड़े रुल्स

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए अवकाश से संबंधित नियमों को स्पष्ट करने के लिए एक Leave FAQ जारी किया है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति के लगातार पांच वर्षों तक छुट्टी नहीं ले सकता। इस नियम के उल्लंघन पर संबंधित कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सकता है।

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इतनी लंबी छुट्टी को समझा जाएगा इस्तीफा

सरकार ने साफ किया है कि यदि कोई कर्मचारी पांच साल तक लगातार सेवा में नहीं रहता, तो इसे स्वेच्छा से इस्तीफा देने के रूप में माना जाएगा। इस स्थिति में, कर्मचारी की अनुपस्थिति को उसकी सरकारी सेवा की समाप्ति समझी जाएगी। हालांकि, विदेश सेवा के मामलों में यह नियम लागू नहीं होगा।

नकदीकरण की मंजूरी कब दी जा सकती है?

केंद्र सरकार के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, नकदीकरण की मंजूरी एलटीसी (Leave Travel Concession) की मंजूरी से पहले दी जानी चाहिए। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि कुछ मामलों में, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नकदीकरण की मंजूरी समय सीमा के भीतर दावों को जमा करने के लिए कार्योत्तर मंजूरी के रूप में दी जा सकती है। हालांकि, यह अपवाद स्वरूप ही होगा।

अध्ययन अवकाश की अधिकतम सीमा कितनी है?

सरकारी कर्मचारियों के लिए अध्ययन अवकाश की अधिकतम सीमा को भी तय कर दिया गया है। सामान्य कर्मचारियों के लिए यह सीमा उनकी कुल सेवा अवधि के 24 महीने तक है। हालांकि, यह अवकाश एक बार में 12 महीने से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। कुछ विशेष श्रेणी के अधिकारियों को पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा प्राप्त करने के लिए 36 महीने तक की छुट्टी दी जा सकती है।

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शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave)

महिला कर्मचारियों को उनके छोटे बच्चों की देखभाल के लिए विशेष अवकाश (Child Care Leave) की सुविधा दी जाती है। यदि किसी महिला कर्मचारी का बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या उसे बच्चे की देखभाल के लिए विदेश जाना पड़ता है, तो वह इस उद्देश्य के लिए छुट्टी ले सकती है। हालांकि, इस अवकाश का उपयोग केवल कुछ खास शर्तों के अंतर्गत ही किया जा सकता है, जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।