Old Pension Scheme: हरियाणा सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकें। पहले इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से सरल और स्वचालित प्रक्रिया बन गई है। अब बुजुर्गों को आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनकी फैमिली आईडी में दर्ज उम्र के आधार पर ऑटोमैटिक ही पेंशन जारी कर दी जाती है।
पेंशन योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
हरियाणा सरकार पात्र बुजुर्गों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन प्रदान करती है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे उन्हें किसी एक्स्ट्रा प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता।
वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ये पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- आयु सीमा: 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक इस योजना के पात्र होते हैं।
- राज्य का निवासी होना जरूरी: यह योजना केवल हरियाणा के स्थायी निवासियों के लिए लागू है।
- परिवार की वार्षिक आय सीमा: योजना का लाभ उन्हीं बुजुर्गों को मिलता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक न हो।
- फैमिली आईडी में सही जानकारी: यदि किसी बुजुर्ग की उम्र परिवार पहचान पत्र में दर्ज है, तो उन्हें स्वतः ही इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है।
पेंशन राशि कैसे प्राप्त करें?
बुजुर्गों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन राशि उनके बैंक खातों में ऑटोमैटिक ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके लिए उन्हें किसी भी सरकारी कार्यालय में आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
बैंक से पेंशन निकालने की प्रक्रिया:
- बैंक खाते में पेंशन राशि जमा होने की पुष्टि करें।
- निकटतम बैंक शाखा या ATM पर जाएं।
- बैंक पासबुक अपडेट कर पेंशन की जानकारी प्राप्त करें।
- ATM या बैंक काउंटर से राशि निकालें।
वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में आवेदन की प्रक्रिया
हालांकि अब इस योजना के लिए आवेदन की जरूरत नहीं होती, फिर भी यदि किसी कारणवश किसी बुजुर्ग का पेंशन शुरू नहीं होता, तो वे नीचे दिए गए तरीके से आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले हरियाणा सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट www.haryana.gov.in पर जाएं।
- वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के लिंक पर क्लिक करें।
- आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- अपना परिवार पहचान पत्र (FAMILY ID) नंबर दर्ज करें।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद आवेदन जमा करें।
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद, पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में जमा होने लगेगी।
वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़ी मुख्य बातें
- सरकार द्वारा पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है।
- किसी भी प्रकार की दलाली या भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है।
- बुजुर्गों को अपने पेंशन के लिए किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
- सरकार समय-समय पर पेंशन राशि में वृद्धि कर सकती है।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बुजुर्गों को मिलता है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है।
वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (FAMILY ID)
- बैंक खाता संख्या और पासबुक
- हरियाणा राज्य का निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)