Pashupalan Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालकों की आय में वृद्धि और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत किसानों को स्वदेशी गायों की मिनी गोशाला स्थापित करने के लिए 50% तक का अनुदान दिया जाएगा. इस योजना में भाग लेने के लिए लाभार्थियों को साहीवाल, गिर और थारपारकर नस्ल की 25 गायें पालनी होंगी.
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
इस योजना के तहत कुल लागत 62.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है. जिसमें से 50% यानी 31.25 लाख रुपये सरकार अनुदान के रूप में देगी. किसानों को 15% राशि स्वयं निवेश करनी होगी. जबकि 35% राशि बैंक लोन के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी. यह योजना पशुपालकों के लिए एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है. क्योंकि इसमें कम निवेश में अधिक लाभ की संभावना है.
पात्रता और आवश्यक शर्तें
योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ विशेष शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- किसान के पास कम से कम दो एकड़ जमीन होनी चाहिए.
- यदि भूमि किराए पर ली गई हो, तो कम से कम 7 साल का अनुबंध अनिवार्य होगा.
- कैटल शेड निर्माण पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित नक्शे के अनुसार करना होगा.
- लाभार्थी को 25 स्वदेशी गायों को पालना होगा.
नंदनी कृषक समृद्धि मिनी योजना: छोटे किसानों के लिए विकल्प
जो किसान 10 गायों के साथ गोशाला स्थापित करना चाहते हैं. उनके लिए नंदनी कृषक समृद्धि मिनी योजना उपलब्ध है. इस योजना की कुल लागत 23.60 लाख रुपये होगी. जिसमें सरकार 50% यानी 11.80 लाख रुपये की सब्सिडी देगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास 1 एकड़ भूमि होना अनिवार्य होगा.
दूसरा विकल्प 20 गायों की योजना
अगर कोई किसान गंगातीरी स्वदेशी नस्ल की 5 गायें पालता है, तो उसे केवल 20 गायें पालनी होंगी. इस योजना में कुल लागत 61 लाख रुपये होगी और इसमें भी 50% सरकारी अनुदान दिया जाएगा.
किसानों के लिए बड़ा लाभ
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल कंसल के अनुसार मुरादाबाद जिले में 5 नंदनी कृषक समृद्धि योजना और 4 नंदनी कृषक समृद्धि मिनी योजना इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है. इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी. बल्कि स्वदेशी गायों का संरक्षण भी किया जा सकेगा.
योजना के मुख्य उद्देश्य
- दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करना.
- पशुपालकों की आय में वृद्धि करना.
- स्वदेशी गायों के पालन को बढ़ावा देना.
- गाय के दूध से अन्य उत्पाद बनाकर किसानों को स्वरोजगार का अवसर देना.
- बैंक लोन की सुविधा प्रदान करना.
- कम निवेश में अधिक लाभ उपलब्ध कराना.
आवेदन प्रक्रिया: कैसे करें आवेदन?
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- आवेदन पत्र प्राप्त करें: विकास भवन स्थित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें.
- फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करें.
- आवेदन की स्वीकृति के बाद, बैंक लोन की प्रक्रिया पूरी करें.
- सरकारी अनुदान का लाभ उठाएं और अपनी मिनी गोशाला स्थापित करें.
आवेदन की अंतिम तिथि
योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है. इच्छुक किसान जल्द से जल्द आवेदन करें. ताकि वे इस लाभकारी योजना का हिस्सा बन सकें.