ट्रेनिंग देकर युवाओं को ठेकेदार बनाएगी सरकार, जाने आवेदन करने का प्रॉसेस Youth Contractors Scheme

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Youth Contractors Scheme: हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए मोटीवैट करने के उद्देश्य से ‘ठेकेदार सक्षम युवा योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, युवा उद्यमियों को ठेकेदारी के क्षेत्र में कदम रखने के लिए जरूरी ट्रैनिंग और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

Youth Contractors Scheme का उद्देश्य और लाभ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को सेल्फ डिपेन्डन्ट बनाना है। इसके तहत, 10,000 युवाओं को तीन महीने की ट्रैनिंग के बाद अपना बिजनस शुरू करने के लिए 3 लाख रुपये तक का ब्याज के बिना लोन दिया जाएगा। ट्रैनिंग पूरा करने पर, युवाओं को ठेकेदारी का प्रमाणपत्र भी मिलेगा, जिससे वे स्थानीय निकायों और पंचायतों के विकास कार्यों में 25 लाख रुपये तक के ठेके लेने के पात्र होंगे।

पात्रता मानदंड

योजना का लाभ उठाने के लिए ये शर्तें पूरी करनी होंगी:

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  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
  • किसी बैंक द्वारा आवेदक को डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया होना चाहिए।
  • आवेदक ने सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) में ग्रुप C और D पदों के लिए मेरिट में स्थान प्राप्त किया हो।
  • आवेदक के पास इंजीनियरिंग में BE/B.Tech की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक युवा stt.itiharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेजिस्टर्ड और योग्य उम्मीदवारों की जानकारी श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के साथ शेयर की जाएगी, जो कौशल विकास एवं औद्योगिक ट्रैनिंग डिपार्ट्मन्ट के परामर्श से ट्रैनिंग बैच और केंद्रों का चयन करेगा।

ट्रैनिंग शुल्क और वित्तीय सहायता

ट्रैनिंग के लिए शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

  • जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। ट्रैनिंग पर आने वाला 26,600 रुपये का खर्च कौशल विकास एवं औद्योगिक ट्रैनिंग विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
  • 3 से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं को ट्रैनिंग लागत का आधा हिस्सा देना होगा।
  • 6 लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवारों को पूरा ट्रैनिंग शुल्क खुद को वहन करना होगा।

आवास शुल्क की व्यवस्था

ट्रैनिंग के दौरान आवास के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी:

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  • X केटेगरी के शहरों के लिए 375 रुपये प्रतिदिन
  • Y केटेगरी के शहरों के लिए 315 रुपये प्रतिदिन
  • Z केटेगरी के शहरों, कस्बों और गांवों के लिए 250 रुपये प्रतिदिन

3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं से आवास के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि 3 से 6 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को 50% आवास शुल्क देना होगा। 6 लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवारों को पूरा आवास खर्च स्वयं वहन करना होगा।

ट्रैनिंग की कवालिटी और ऑप्शनल व्यवस्था

यदि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पर्याप्त संख्या में रेजिस्टर्ड उम्मीदवारों को ट्रैनिंग देने में सक्षम नहीं होता है, तो कौशल विकास एवं औद्योगिक ट्रैनिंग विभाग द्वारा ऑप्शनल व्यवस्था की जाएगी, ताकि सभी योग्य उम्मीदवारों को समय पर ट्रैनिंग मिल सके।

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