Haryana Kanyadan Yojana: हरियाणा सरकार गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 71,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल में आपको आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। सहायता राशि 41,000 रुपये से 71,000 रुपये तक दी जाती है, जो परिवार की आय और सामाजिक वर्ग के आधार पर तय की जाती है।
योजना के तहत मिलने वाली राशि
श्रेणी | मिलने वाली राशि (रुपये में) |
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यदि लड़की के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है | 41,000/- |
यदि लड़का या लड़की में से कोई एक दिव्यांग हो और परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम हो | 41,000/- |
यदि लड़का और लड़की दोनों दिव्यांग हों और परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम हो | 51,000/- |
विधवा महिलाओं की बेटियाँ, निराश्रित महिलाओं की बेटियाँ और अनाथ लड़कियाँ (जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये से कम है) | 51,000/- |
अगर परिवार की जाति SC / DNT / Tapriwas हो और वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम हो | 71,000/- |
योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है:
- आवेदक लड़की का परिवार हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदन शादी के छह महीने के भीतर किया जा सकता है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करते समय इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- जाति प्रमाण पत्र (SC / DNT / Tapriwas)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
- लड़का और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं:
1. हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले हरियाणा विवाह रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर विजिट करें।
2. नए उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन करें
यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और लॉगिन आईडी बनाएं।
3. विवाह पंजीकरण पूरा करें
शादी की आधिकारिक जानकारी भरें और मैरिज रजिस्ट्रेशन कराएं।
4. कन्यादान योजना के लिए आवेदन करें
विवाह पंजीकरण पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
5. अपनी पात्रता चुनें
आवेदन फॉर्म में अपनी जाति, बीपीएल (BPL) या दिव्यांग श्रेणी के अनुसार सही विकल्प चुनें।
6. ओटीपी सत्यापन करें
आवेदन करने के बाद, आपके मोबाइल नंबर पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। इसे दर्ज कर सत्यापन पूरा करें।
7. दस्तावेज अपलोड करें
आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।
8. आवेदन सबमिट करें
सभी जानकारियां सही भरने के बाद आवेदन फॉर्म जमा करें।
कब मिलेगी सहायता राशि?
आवेदन स्वीकार होने के बाद, सरकार द्वारा जांच की जाएगी और 30 दिनों के भीतर राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।