Haryana Family ID: हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अगर आपने भी फैमिली आईडी बनवा रखी है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने इस योजना से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है, जिससे लोगों को योजनाओं का लाभ लेने में और अधिक पारदर्शिता मिलेगी। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से।
फैमिली आईडी से जुड़ी नई गाइडलाइंस
हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र को लेकर कई नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब केवल वे लोग फैमिली आईडी बनवा सकेंगे जो हरियाणा में ही निवास करते हैं। राज्य से बाहर रहने वाले या किसी अन्य प्रदेश में स्थायी रूप से ट्रांसफर हो चुके लोगों का फैमिली आईडी रद्द कर दिया जाएगा। सरकार का यह कदम उन लोगों को योजनाओं का लाभ देने में मदद करेगा जो वास्तव में राज्य में रहते हैं।
डाटा शेयरिंग पर सख्ती
सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि फैमिली आईडी का डेटा किसी भी प्राइवेट या गैर सरकारी एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। यह फैसला नागरिकों की प्राइवसी बनाए रखने और डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल की संभावना कम होगी।
लंबे समय से बाहर रहने वाले लोगों की फैमिली आईडी होगी रद्द
अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से हरियाणा से बाहर रह रहा है और उसकी कोई ऐक्टिविटी राज्य में दर्ज नहीं है, तो उसका परिवार पहचान पत्र स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि राज्य से बाहर रहने वाले लोगों को हरियाणा की योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस कदम से सरकारी योजनाओं का लाभ केवल योग्य लाभार्थियों तक पहुंचेगा।
मृत व्यक्तियों के परिवार पहचान पत्र होंगे निरस्त
परिवार पहचान पत्र के नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसका नाम फैमिली आईडी से हटाया जाएगा। इससे सरकारी रिकॉर्ड को सही और अद्यतन बनाए रखा जा सकेगा। इसके लिए परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कराना होगा ताकि रिकॉर्ड अपडेट किया जा सके।
मुखिया के अनुरोध पर परिवार पहचान पत्र में बदलाव
अगर परिवार का मुखिया किसी सदस्य को परिवार पहचान पत्र से हटाने का अनुरोध करता है, तो सरकार इस अनुरोध को मंजूर कर सकती है और संबंधित व्यक्ति की फैमिली आईडी को रद्द कर सकती है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रशासनिक सहूलियत होगी और गलत तरीके से लाभ लेने वालों को रोका जा सकेगा।
नई केटेगरी जोड़ी गईं
सरकार ने परिवार पहचान पत्र से जुड़े नियमों में दो नए विकल्प जोड़े हैं। पहला ऑप्शन हाउसवाइफ के लिए है, जिससे वे अपनी पहचान को अलग से दर्ज करवा सकेंगी और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। दूसरा ऑप्शन बेरोजगार युवाओं के लिए है, जिससे उन्हें रोजगार संबंधित सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। यह पहल सरकार की बेरोजगारी कम करने की रणनीति का एक हिस्सा है।
फैमिली आईडी अपडेट करने के लिए नई प्रक्रिया लागू
सरकार ने फैमिली आईडी अपडेट करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। अब नागरिक अपने पहचान पत्र को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा या फिर नजदीकी सेवा केंद्र में जाकर अपडेट करवाना होगा।
कौन-कौन से लोग नहीं बना सकते परिवार पहचान पत्र?
नई गाइडलाइंस के अनुसार, कुछ केटेगरी के लोगों को परिवार पहचान पत्र जारी नहीं किया जाएगा:
- जो लोग हरियाणा में स्थायी रूप से नहीं रहते।
- जो पहले से किसी अन्य राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।
- जो विदेश में रह रहे हैं और उनकी गतिविधियां हरियाणा में दर्ज नहीं हैं।
- सरकारी नौकरियों में ट्रांसफर अधिकारी, जिनका अस्थायी निवास हरियाणा में है।
नागरिकों को ध्यान में रखनी होगी यह बातें
अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली आईडी रद्द न हो, तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है:
- समय-समय पर अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करते रहें।
- अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, तो तुरंत अपडेट करवाएं।
- अगर आप हरियाणा छोड़कर किसी अन्य राज्य में बस गए हैं, तो सरकार को सूचित करें।
सरकार का उद्देश्य
सरकार ने यह कदम उठाकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि राज्य की योजनाओं का लाभ सही लोगों को मिले। पहले कुछ लोग गलत तरीके से योजनाओं का लाभ ले रहे थे, जिससे राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा था। नए नियमों के तहत अब यह तय किया जाएगा कि केवल हरियाणा में रहने वाले और पात्र नागरिक ही सरकारी लाभ प्राप्त कर सकें।