Haryana Makan Marmat Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए ‘हरियाणा मकान मरम्मत योजना’ शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को सहायता प्रदान करना है जिनके घर जर्जर स्थिति में हैं और वे उनकी मरम्मत कराने में असमर्थ हैं. इस योजना के तहत सरकार पात्र परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए ₹80,000 की आर्थिक सहायता देती है.
जरूरतमंद परिवारों को घर की मरम्मत के लिए ₹80,000 की आर्थिक मदद
अगर आपका घर पुराना है और उसकी मरम्मत की आवश्यकता है, तो हरियाणा सरकार की यह योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है. योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC), पिछड़े वर्ग (OBC), और बीपीएल परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. पहले इस योजना में ₹50,000 की राशि दी जाती थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹80,000 कर दिया गया है.
मकान मरम्मत योजना पात्रता
योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं:
- हरियाणा के मूल निवासी: यह योजना केवल हरियाणा के निवासियों के लिए है.
- आर्थिक वर्ग: वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
- घर की स्थिति: मकान कम से कम 10 वर्ष पुराना होना चाहिए.
- आवास योजना का लाभ न लिया हो: अगर आपने किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ पहले से लिया है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.
- जाति प्रमाणपत्र: आवेदनकर्ता SC, OBC, या अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित होना चाहिए.
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा मकान मरम्मत योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- मकान के दस्तावेज
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पूरे परिवार का पहचान पत्र
- जाति प्रमाणपत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- आय प्रमाणपत्र
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
इन दस्तावेजों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान स्कैन करके अपलोड करना होगा.
सरल पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
हरियाणा मकान मरम्मत योजना में आवेदन करने के लिए आपको हरियाणा सरकार के ‘सरल पोर्टल’ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- पोर्टल पर जाएं: सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट खोलें.
- रजिस्ट्रेशन करें: होम पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और यूजरनेम व पासवर्ड प्राप्त करें.
- लॉगिन करें: अपने यूजरनेम और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें.
- आवेदन फॉर्म भरें: मकान मरम्मत योजना के विकल्प पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरें.
- दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें.
- फॉर्म जमा करें: आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरने के बाद सबमिट करें.
- रसीद प्राप्त करें: आवेदन जमा करने के बाद एक रसीद मिलेगी, जिसके माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं.
योजना से किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
यह योजना उन परिवारों के लिए बेहद लाभकारी है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने घर की मरम्मत करवाने में सक्षम नहीं हैं. खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार, जिनके मकान जर्जर हो चुके हैं. इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं.
योजना के उद्देश्य और लाभ
हरियाणा मकान मरम्मत योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करना है. यह योजना न केवल मकानों की मरम्मत में मदद करती है. बल्कि जरूरतमंद परिवारों को एक सुरक्षित आवास प्रदान करती है.
सरकार की पहल
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना राज्य के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास है. सरकार ने इस योजना में वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाकर यह सुनिश्चित किया है कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें.