भारत में यहां चाहकर भी नहीं खरीद सकते जमीन, करोड़पति को भी नहीं मिलेगी एक इंच जमीन Land Purchase Rules

WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करे Join Now

Land Purchase Rules: हर इंसान का सपना होता है कि वह अपने परिवार के लिए एक अच्छा और सुरक्षित घर बनाए। कई लोग शहरों में घर खरीदना चाहते हैं, तो कुछ प्राकृतिक सुंदरता और शांति की तलाश में हिल स्टेशन या समुद्र के किनारे घर बनाने का सपना देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते?

भारत में कुछ राज्यों में जमीन खरीदने पर बैन क्यों?

भारत के संविधान में कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिनकी वजह से वहां बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते। यह प्रतिबंध वहां की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय लोगों की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए लगाया गया है। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदने के लिए विशेष कानून लागू किए गए हैं।

आइए जानते हैं, वे कौन-कौन से राज्य हैं जहां जमीन खरीदना पॉसिबल नहीं है और इसके पीछे क्या कारण हैं।

यह भी पढ़े:
राशन कार्ड के बिना भी ले सकते है योजनाओं का लाभ, इस कार्ड से आसान हो जाएगा काम Government Schemes

1. हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोग नहीं खरीद सकते जमीन

हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कई लोग यहां आकर बसने का सपना देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने पर रोक लगी हुई है?

हिमाचल प्रदेश में भूमि खरीदने से संबंधित कानून साल 1972 में बनाए गए थे। इसमें “हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972” की धारा 118 लागू की गई थी। इस कानून के तहत कोई भी गैर-कृषक या बाहरी निवासी यहां पर खेती की जमीन नहीं खरीद सकता। अगर किसी बाहरी व्यक्ति को जमीन खरीदनी है, तो उसे राज्य सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी होगी, जो कि बहुत मुश्किल होती है।

2. नागालैंड में भी जमीन खरीदना आसान नहीं

नागालैंड को भारत के अन्य राज्यों से अलग सांस्कृतिक पहचान मिली हुई है। यह राज्य साल 1963 में बना था और इसे भारतीय संविधान के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। नागालैंड में अनुच्छेद 371 (ए) लागू है, जिसके तहत यहां बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते।

यह भी पढ़े:
Rare Dimes and Bicentennial Rare Dimes and Bicentennial Quarter Worth $22 Million, Could You Have One in Your Pocket?

यह कानून स्थानीय जनजातियों की परंपराओं और उनके भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसलिए, अगर कोई बाहरी व्यक्ति यहां जमीन खरीदने की सोच रहा है, तो यह मुमकिन नहीं होगा।

3. सिक्किम में जमीन खरीदने पर बैन

सिक्किम भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य के मामले में यह सबसे खूबसूरत जगहों में गिना जाता है। हालांकि, यहां की जमीन खरीदने के लिए बाहरी लोगों को परमिशन नहीं है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 (एफ) के तहत सिक्किम को विशेष प्रावधान मिला हुआ है। इस कानून के अनुसार, केवल सिक्किम के मूल निवासी ही यहां जमीन खरीद सकते हैं। बाहरी लोगों के लिए यहां प्रॉपर्टी खरीदने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।

यह भी पढ़े:
Ancient Bicentennial Quarter 5 Ancient Bicentennial Quarter Worth $72 Million Each, Still in Circulation

इसके अलावा, सिक्किम के जनजातीय इलाकों में सिर्फ आदिवासी लोग ही जमीन खरीद सकते हैं, जिससे वहां की पारंपरिक व्यवस्था बनी रहे।

4. अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं खरीद सकते संपत्ति

अरुणाचल प्रदेश भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन यहां बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदना संभव नहीं है। इस राज्य में भी कुछ विशेष कानून लागू हैं, जिनकी वजह से बाहरी लोग यहां जमीन नहीं खरीद सकते।

अरुणाचल प्रदेश में खेती की जमीन को ट्रांसफर करने के लिए सरकार की विशेष मंजूरी जरूरी होती है। यानी कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति यहां जमीन खरीदना चाहता है, तो उसे सरकार से परमिशन लेनी होगी, जो कि बहुत मुश्किल होती है।

यह भी पढ़े:
राशन डिपुओं में एकसाथ मिलेगा 3 महीने का सरसों तेल, इस दिन शुरू होगा वितरण Ration Depot

5. मिजोरम में बाहरी लोग नहीं खरीद सकते जमीन

मिजोरम भी भारत के उन राज्यों में शामिल है जहां बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है। यहां की जमीन का मालिकाना हक़ ज्यादातर स्थानीय जनजातियों के पास होता है, और इसे बाहरी लोगों को बेचने की परमिशन नहीं दी जाती।

संविधान के अनुच्छेद 371 (जी) के तहत, मिजोरम में जमीन का स्वामित्व केवल वहां के मूल निवासियों के पास ही रह सकता है। यह कानून वहां की पारंपरिक व्यवस्थाओं और संस्कृति की रक्षा करने के लिए लागू किया गया है।

6. मेघालय में भी जमीन खरीदने पर रोक

मेघालय अपनी खूबसूरती और पर्यटक स्थलों के लिए मशहूर है, लेकिन यहां जमीन खरीदने के लिए भी बाहरी लोगों को परमिशन नहीं मिलती। इस राज्य में खासी, जयंतिया और गारो जनजातियां रहती हैं, और उनकी भूमि के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं।

यह भी पढ़े:
1894-S Barber Dime Rare Coins That Could Make You a Millionaire, The 1894-S Barber Dime, 1913 Liberty Head V Nickel, and 1976 Bicentennial Quarter

मेघालय के कानूनों के अनुसार, केवल वहां के मूल निवासी ही जमीन खरीद सकते हैं। बाहरी लोगों को यहां जमीन खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती, जिससे राज्य की पारंपरिक संस्कृति सुरक्षित रह सके।

7. जम्मू-कश्मीर में भी अब भी कुछ पाबंदियां

साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने के नियमों में बदलाव किए गए। हालांकि, अब भी वहां की कृषि भूमि खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।

इसके अलावा, लद्दाख में भी बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने पर कुछ पाबंदियां हैं। सरकार वहां की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए विशेष कानून लागू किए हुए है।

यह भी पढ़े:
1894-S Barber Dime (1) are Dime and Bicentennial Quarter Coins worth of 4 Billion USD, still in circulations