कबाड़ गाड़ी से मिलेगी टैक्स में भारी छूट, बस करना होगा ये काम Vehicle Scrap Policy

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Vehicle Scrap Policy: परिवहन मंत्रालय ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। बीएस-2 और उससे पहले के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को हटाने के बाद नए वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट का ऑफर रखा गया है। इससे न केवल प्रदूषण पर लगाम लगेगी, बल्कि वाहन मालिकों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा।

क्या है वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी?

वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी का उद्देश्य पुरानी और अनफिट गाड़ियों को सड़कों से हटाना है। इस पॉलिसी के तहत वाहन मालिक अपनी पुरानी कार, बाइक या अन्य गाड़ियों को स्क्रैप में देकर नया वाहन खरीदने पर छूट का लाभ ले सकते हैं। यह पॉलिसी प्राइवेट और कमर्शियल दोनों वाहनों के लिए लागू है।

कबाड़ में पुरानी गाड़ी देकर कैसे मिलती है छूट?

यदि आपकी डीजल कार 10 साल या पेट्रोल कार 15 साल पुरानी हो चुकी है, तो आप इसे स्क्रैप में देकर नया वाहन खरीदने पर मोटी रकम बचा सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में छूट दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका वाहन बीएस-2 मानक का है, तो आपको नया वाहन खरीदते समय 50 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है।

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अब 50 प्रतिशत तक बचत

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 24 जनवरी को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 50 प्रतिशत तक की छूट उन वाहनों पर लागू होगी जो बीएस-1 या बीएस-2 मानक के हैं। यह छूट मध्यम और भारी पर्सनल तथा परिवहन वाहनों पर भी लागू होगी। फिलहाल, पुराने वाहन स्क्रैप करने पर निजी वाहनों के लिए 25 प्रतिशत और कमर्शियल वाहनों के लिए 15 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

पुराने वाहनों से प्रदूषण का बढ़ता खतरा

बीएस-1 और बीएस-2 मानकों वाले वाहन अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इनमें आधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक नहीं होती, जिससे ये वाहन पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे वाहनों को सड़कों से हटाना न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं भी कम होंगी।

स्क्रैपिंग पॉलिसी से वाहन मालिकों को क्या लाभ होगा?

  1. आर्थिक बचत: पुराने वाहन को स्क्रैप में देकर नया वाहन खरीदते समय मोटर वाहन कर में छूट का लाभ मिलेगा।
  2. पर्यावरण संरक्षण: पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।
  3. नए वाहन का फायदा: नया वाहन अधिक माइलेज, बेहतर सुरक्षा फीचर्स और आधुनिक तकनीक के साथ आता है।

कैसे करें वाहन स्क्रैपिंग प्रक्रिया?

1. स्क्रैपिंग सेंटर से संपर्क करें
सरकार द्वारा प्रमाणित वाहन स्क्रैपिंग सेंटर से संपर्क करें। वहां पर आपके वाहन का मूल्यांकन किया जाएगा और स्क्रैपिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।

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2. जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करें
वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC), पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करें।

3. स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करें
वाहन स्क्रैपिंग के बाद आपको एक स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र मिलेगा, जिसे नया वाहन खरीदते समय छूट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रदूषण नियंत्रण में पॉलिसी की भूमिका

भारत में तेजी से बढ़ रहे वाहनों की संख्या के कारण प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुकी है। पुराने वाहन, स्पेशली बीएस-2 और उससे पहले के मानकों वाले वाहन, वायु प्रदूषण में बड़ा योगदान देते हैं। वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी इन वाहनों को हटाने और प्रदूषण को कण्ट्रोल करने का प्रभावी तरीका है।

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प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों के लिए अलग-अलग फायदे

1. प्राइवेट वाहन
पुराने निजी वाहनों को स्क्रैप करने पर फिलहाल 25 प्रतिशत तक की छूट मिलती है, जिसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जा सकता है।
2. कमर्शियल वाहन
वाणिज्यिक वाहनों के लिए वर्तमान में 15 प्रतिशत छूट दी जाती है। नए प्रस्ताव के अनुसार, यह छूट भी दोगुनी होकर 30-50 प्रतिशत तक हो सकती है।

वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी से जुड़े जरूरी नियम

  1. केवल प्रमाणित स्क्रैपिंग सेंटर से ही अपने वाहन को स्क्रैप करें।
  2. स्क्रैपिंग के दौरान सभी दस्तावेज पूरे होने चाहिए।
  3. स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही नया वाहन खरीदें।