Helmet Rules: टू-व्हीलर से सफर करने वालों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है, जिससे हेलमेट पहनने को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर यह नियम बनाया गया है जो चालक के पीछे बैठते हैं। महाराष्ट्र में इस नियम को लागू कर दिया गया है और इसके तहत हेलमेट न पहनने पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में विस्तार से।
बिना हेलमेट पीछे बैठने पर लगेगा जुर्माना
महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस ने टू-व्हीलर सवारों के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब से चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले यात्री को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर पीछे बैठने वाला व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के लिए अब ई-चालान मशीन में दो अलग-अलग केटेगरी बनाई गई हैं। एक केटेगरी वाहन चालक के लिए होगी और दूसरी पिलियन राइडर (पीछे बैठने वाले यात्री) के लिए होगी। अगर दोनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, तो चालान मशीन के जरिए दोनों पर अलग-अलग जुर्माना लगाया जाएगा।
हेलमेट न पहनने पर कितने का लगेगा चालान?
महाराष्ट्र सरकार ने हेलमेट न पहनने पर भारी जुर्माना तय किया है।
- अगर चालक ने हेलमेट नहीं पहना है, तो ₹1000 का जुर्माना लगेगा।
- अगर पीछे बैठने वाले व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना है, तो उस पर भी ₹1000 का जुर्माना लगेगा।
- अगर दोनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, तो कुल ₹2000 का चालान कटेगा।
यह नियम सभी उम्र के लोगों पर लागू होगा, यानी बच्चे और बड़े सभी को हेलमेट पहनना जरूरी होगा।
नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी?
महाराष्ट्र राज्य के ट्रैफिक पुलिस विभाग के एडीजी अरविंद साल्वे ने जब पिछले कुछ सालों के सड़क हादसों का ब्यौरा किया, तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए।
- पिछले 5 सालों में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें पीछे बैठने वाले यात्रियों की हुई हैं।
- इन मौतों की बड़ी वजह हेलमेट न पहनना पाई गई।
- दुर्घटना के दौरान पीछे बैठने वालों को सिर में गंभीर चोट लगने का खतरा अधिक होता है।
इन तथ्यों को देखते हुए सरकार ने हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सके।
चालान प्रोसेस
मुंबई पुलिस के ट्रैफिक ज्वाइंट सीपी अनिल कुमार ने बताया कि इस नए नियम को सख्ती से लागू करने के लिए आधुनिक ई-चालान मशीनों का उपयोग किया जाएगा।
- चालान मशीन में साफ़ रूप से लिखा जाएगा कि जुर्माना वाहन चालक पर लगाया गया है या फिर पीछे बैठे यात्री पर।
- इससे कोई भी यात्री चालान भरने की जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगा।
चालान कटने के बाद दोबारा चालान कितने समय में कटेगा?
अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पकड़ा जाता है और उस पर जुर्माना लगाया जाता है, तो उसे एक घंटे की राहत मिलेगी।
- एक बार चालान कटने के बाद अगले एक घंटे तक उस पर दोबारा चालान नहीं लगाया जाएगा।
- लेकिन अगर वह व्यक्ति फिर से बिना हेलमेट के यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो दोबारा चालान लगाया जाएगा।
यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि लोग चालान से बचने के लिए एक बार जुर्माना भरकर बार-बार हेलमेट के बिना सवारी न करें।
क्या यह नियम पूरे देश में लागू होगा?
फिलहाल यह नियम महाराष्ट्र में लागू किया गया है, लेकिन अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
- दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इस नियम को जल्द लागू किया जा सकता है।
- केंद्र सरकार भी सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठा रही है, जिससे यह संभव है कि आने वाले समय में यह नियम पूरे देश में अनिवार्य कर दिया जाए।
हेलमेट पहनने के क्या फायदे हैं?
हेलमेट पहनने से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली गंभीर चोटों और मौतों को काफी हद तक रोका जा सकता है।
- सिर की सुरक्षा: हेलमेट सिर को चोटों से बचाता है, जिससे जानलेवा दुर्घटनाओं का खतरा कम होता है।
- न्यूनतम दंड: हेलमेट पहनने से यातायात नियमों के उल्लंघन से बचा जा सकता है, जिससे जुर्माना नहीं भरना पड़ता।
- कानूनी सुरक्षा: हेलमेट पहनने से यातायात नियमों का पालन होता है, जिससे कानूनी कार्यवाही से बचा जा सकता है।
- आरामदायक सफर: हेलमेट पहनने से हवा, धूल, कीड़े-मकोड़ों और तेज धूप से बचाव होता है।
नियम का पालन न करने पर क्या हो सकता है?
अगर कोई व्यक्ति बार-बार हेलमेट न पहनने का नियम तोड़ता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
- वाहन जब्त किया जा सकता है।
- ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
- बार-बार नियम तोड़ने पर और अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है।