पैरेंट्स की सहमति के बिना नहीं बनेगा पासपोर्ट, सिंगल पेरेंट को करना होगा ये काम Passport New Rules

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Passport New Rules: पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब माता-पिता दोनों की पर्मिशन के बिना नाबालिग के लिए पासपोर्ट बनवाना आसान नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया में सख्ती करते हुए नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत एकल अभिभावक (Single Parent) को आवेदन के साथ अधिक दस्तावेज देने होंगे। साथ ही, अगर दूसरे अभिभावक की पर्मिशन नहीं मिलती है, तो उसके पीछे का कारण भी स्पष्ट करना होगा।

विदेश मंत्रालय ने बदले नियम

विदेश मंत्रालय ने हाल ही में नाबालिगों के पासपोर्ट आवेदन में प्रयोग होने वाले अनुलग्नक-सी (ANNEXURE ‘C’) में बदलाव किया है। पहले इस दस्तावेज़ में माता-पिता की ओर से दी गई घोषणा पर्याप्त मानी जाती थी, लेकिन अब अगर कोई अभिभावक अकेले आवेदन कर रहा है, तो उसे डिटेल जानकारी देनी होगी।

गलत जानकारी देने पर पासपोर्ट आवेदन होगा खारिज

अगर कोई आवेदक अनुलग्नक-सी में गलत या अधूरी जानकारी देता है, तो पासपोर्ट आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। पहले इस दस्तावेज़ को एक औपचारिकता के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इसकी पुष्टि की जाएगी। यदि दोनों अभिभावक पर्मिशन देते हैं, तो उन्हें अनुलग्नक-डी (ANNEXURE ‘D’) भरकर देना होगा। यदि केवल एक अभिभावक पर्मिशन देता है, तो उसे अनुलग्नक-सी के साथ अन्य प्रमाण देने होंगे।

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तलाकशुदा अभिभावकों के लिए नए दिशा-निर्देश

नए नियमों के तहत तलाकशुदा या अलग रह रहे माता-पिता के लिए भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। पहले अगर किसी अभिभावक का तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन होता था, तो उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं होती थी कि बच्चे की कस्टडी उनके पास है या नहीं। अब ऐसे मामलों में कोर्ट के आदेशों की कॉपी प्रस्तुत करनी होगी।

विदेश में रहने वाले माता-पिता के लिए अनिवार्य दस्तावेज

अगर नाबालिग के माता-पिता में से कोई एक विदेश में रह रहा है और पर्मिशन देने में असमर्थ है, तो अब उसे ये दस्तावेज जमा करने होंगे:

  1. पासपोर्ट की कॉपी
  2. वीजा की कॉपी
  3. विदेश में निवास प्रमाणपत्र

पहले इन दस्तावेजों की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन अब इनकी जांच की जाएगी।

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तलाकशुदा माता-पिता के लिए नए नियम

अगर माता-पिता में तलाक हो चुका है, तो पासपोर्ट आवेदन के समय ये दस्तावेज अनिवार्य होंगे:

  1. कोर्ट द्वारा दी गई बच्चे की कस्टडी और देखभाल के अधिकारों का प्रमाणपत्र।
  2. अगर मामला कोर्ट में लंबित है और पासपोर्ट पर कोई निषेधाज्ञा (stay order) नहीं लगी है, तो तलाक याचिका की कॉपी।
  3. अगर कोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने पर कोई प्रतिबंध लगाया है, तो फिर दोनों अभिभावकों की पर्मिशन या न्यायालय की पर्मिशन जरूरी होगी।

विदेश यात्रा कर रहे अभिभावकों के लिए नए नियम

अगर कोई अभिभावक विदेश यात्रा पर है और पर्मिशन नहीं दे सकता, तो उसे ये दस्तावेज देने होंगे:

  1. पासपोर्ट और वीजा की कॉपी।
  2. विदेश यात्रा का टिकट और बोर्डिंग पास।

नियमों में बदलाव क्यों किए गए?

नाबालिग के पासपोर्ट आवेदन को लेकर कई विवादित मामले सामने आए हैं। इनमें कुछ मामलों में माता-पिता के आपसी मतभेद के कारण गलत जानकारी दी गई थी, जिससे प्रशासन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा, कई बार बिना पर्मिशन के पासपोर्ट बनवाने की घटनाएं भी सामने आई थीं। इसी को रोकने के लिए विदेश मंत्रालय ने नियमों को सख्त किया है।

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एकल अभिभावकों को आवेदन के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा?

  1. सभी दस्तावेज पूरे रखें – पासपोर्ट आवेदन से पहले कोर्ट के आदेश, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर लें।
  2. अनुलग्नक-सी में पूरी जानकारी दें – किसी भी तरह की गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
  3. दूसरे अभिभावक की पर्मिशन न मिलने का स्पष्ट कारण दें – अगर पर्मिशन नहीं मिल रही है, तो उसका उचित कारण दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करें।