सरकारी कर्मचारियों की रुक सकती है पेंशन, इसी महीने करवाना होगा ये जरूरी काम Pensioners

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Pensioners: जनवरी का महीना सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई महत्वपूर्ण काम लेकर आता है. इन कामों को समय पर न करने से न केवल असुविधा हो सकती है, बल्कि वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. चाहे वह पेंशनर्स के लिए आधार और पैन कार्ड अपडेट करना हो, बीमा पॉलिसी के लिए दावा प्रपत्र भरना हो या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाना, हर काम के लिए डेडलाइन तय है.

पेंशनर्स

पेंशनर्स को अपनी पेंशन राशि से किसी भी तरह की कटौती से बचने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपडेट करना बेहद जरूरी है.
पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करें
पेंशनर्स को आईएफपीएमएस पेंशन पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा. लॉगिन के लिए पीपीओ नंबर और बैंक खाते के अंतिम चार अंकों का इस्तेमाल करना होगा.
इनकम टैक्स की कटौती से बचाव
आधार और पैन कार्ड को इनकम टैक्स पोर्टल पर लिंक करना भी अनिवार्य है. पैन कार्ड का एक्टिव होना सुनिश्चित करें. यदि यह काम समय पर नहीं किया गया, तो आगामी महीनों में पेंशन राशि से इनकम टैक्स की कटौती की जाएगी.
जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य
पेंशनर्स को 31 जनवरी तक अपना जीवित प्रमाण पत्र संबंधित विभाग में प्रस्तुत करना होगा. इसे ई-मित्र या नजदीकी सेवा केंद्र से भी जमा किया जा सकता है.

बीमा पॉलिसी

राज्य कर्मचारियों के लिए बीमा पॉलिसी परिपक्व होने के कारण इस माह दावा प्रपत्र भरना जरूरी है.
किन कर्मचारियों के लिए जरूरी है?
वे कर्मचारी जिनकी जन्म तिथि 1 अप्रैल 1965 से 31 मार्च 1966 के बीच है, उनके लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है. उनकी बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2025 को परिपक्व हो रही है.
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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  • एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन करें.
  • सेवा काल विवरण, बीमा रिकॉर्ड बुक और मूल पॉलिसी की प्रतियां न्यू एसआईपीएफ पोर्टल (3.0 वर्जन) पर अपलोड करें.
  • आवेदन 31 जनवरी तक पूरा करें.
    यदि यह काम 1 अप्रैल के बाद किया गया, तो पॉलिसी पर बोनस और ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची: स्वेच्छा से नाम हटवाएं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत उन लोगों को सूची से बाहर करने की प्रक्रिया चल रही है, जो पात्र नहीं हैं.
अपात्र लोगों के लिए गिवअप अभियान
जो परिवार निम्न श्रेणियों में आते हैं, उन्हें 31 जनवरी तक स्वेच्छा से सूची से अपना नाम हटवाना होगा:

  • परिवार में कोई सदस्य आयकर दाता हो.
  • परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत हो.
  • परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो.
  • परिवार के पास चार पहिया वाहन हो.
    कानूनी कार्रवाई का खतरा
    यदि अपात्र लोग समय पर सूची से नाम नहीं हटाते, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह कदम पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देने के लिए उठाया गया है.

काम पूरा करने में देरी: क्या होगा नुकसान?

जनवरी के अंत तक इन कामों को पूरा न करने पर कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं:

  • पेंशन में कटौती: आधार और पैन कार्ड लिंक न होने पर पेंशन से आयकर कटौती होगी.
  • बोनस और ब्याज का नुकसान: बीमा पॉलिसी का दावा समय पर न करने से बोनस और ब्याज नहीं मिलेगा.
  • कानूनी कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा सूची में नाम हटाने में देरी करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

कैसे करें काम पूरा?

  • पेंशनर्स के लिए: नजदीकी ई-मित्र या सेवा केंद्र पर जाकर आधार और पैन कार्ड लिंक कराएं.
  • जीवित प्रमाण पत्र जमा करें.
  • खाद्य सुरक्षा सूची के लिए: नाम हटवाने के लिए स्थानीय खाद्य विभाग कार्यालय में संपर्क करें.
  • बीमा पॉलिसी के लिए: एसएसओ आईडी से लॉगिन कर सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

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