चाबी के साथ गाड़ी या बाइक चोरी होने पर मिलेगा क्लेम ? जाने क्या कहता है इंश्योरेंस क्लेम का नियम Stolen Vehicle Claim

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Stolen Vehicle Claim: अगर आपके पास कार या बाइक है, तो आपने उसका इंश्योरेंस जरूर करवाया होगा। भारत में हर वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। इसके अलावा, कई लोग एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी लेते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कवर मिल सके।

इंश्योरेंस क्लेम के नियम और शर्तें

जब भी कोई व्यक्ति वाहन का इंश्योरेंस करवाता है, तो उसमें कई नियम और शर्तें लागू होती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां इन्हीं नियमों के आधार पर क्लेम पास या रिजेक्ट करती हैं। अगर किसी बीमाधारक ने कोई शर्त तोड़ी है, तो उसका क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है।

क्या गाड़ी चोरी होने पर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है?

गाड़ी चोरी होने की स्थिति में इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मुआवजा मिलता है। लेकिन यह तभी पॉसिबल है, जब बीमाधारक ने सभी सुरक्षा उपाय अपनाए हों और किसी प्रकार की लापरवाही न की हो।

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गाड़ी की चाबी का सुरक्षित रहना जरूरी

अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, तो इंश्योरेंस क्लेम तभी मिलेगा, जब आपके पास उसकी चाबी मौजूद होगी। अगर आपने गाड़ी की चाबी अंदर ही छोड़ दी और इसी कारण चोरी हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम अस्वीकार कर सकती है।

इंश्योरेंस कंपनियां कैसे तय करती हैं क्लेम का स्टेटस?

जब भी कोई व्यक्ति गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करता है और इंश्योरेंस क्लेम करता है, तो कंपनियां जांच करती हैं कि इसमें वाहन मालिक की कोई गलती या लापरवाही तो नहीं थी। अगर यह पाया जाता है कि चोरी में गाड़ी मालिक की लापरवाही का कोई योगदान है, तो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है।

‘नीग्लिजेंस केस’ में क्लेम हो सकता है रिजेक्ट

अगर गाड़ी चोरी के दौरान इंश्योरेंस कंपनी यह साबित कर देती है कि चोरी में आपकी लापरवाही थी, तो आपका क्लेम नीग्लिजेंस केस के तहत खारिज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने गाड़ी बिना लॉक किए छोड़ दी या चाबी अंदर ही भूल गए, तो कंपनी इसे आपकी गलती मानेगी।

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कब मिलता है इंश्योरेंस क्लेम?

अगर आपके पास कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी है और आप यह साबित कर देते हैं कि किसी ने जबरदस्ती आपकी चाबी छीनकर गाड़ी चोरी की है, तो आपको क्लेम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए, गाड़ी चोरी की स्थिति में तुरंत एफआईआर दर्ज करवाना और इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना बेहद जरूरी होता है।

इंश्योरेंस क्लेम के लिए क्या करें?

  1. एफआईआर दर्ज कराएं – जैसे ही गाड़ी चोरी होती है, तुरंत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं।
  2. इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें – अपनी इंश्योरेंस कंपनी को घटना के बारे में तुरंत बताएं।
  3. गाड़ी की चाबी संभालकर रखें – चाबी सुरक्षित रखें, क्योंकि यह क्लेम पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  4. सभी जरूरी दस्तावेज जमा करें – क्लेम पास कराने के लिए आरसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, एफआईआर कॉपी और चाबी जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है।