Lok Adalat 2025: अगर आपने भी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण कटे हुए चालान का भुगतान अब तक नहीं किया है, तो आपके लिए राहत की खबर है। 8 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat 2025) का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान को माफ या कम करवा सकते हैं। यह अदालत उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, जिन्होंने चालान की अधिक राशि के कारण इसे अभी तक नहीं भरा है।
लोक अदालत का उद्देश्य और लोगों को मिलने वाली सुविधा
लोक अदालत का उद्देश्य आम जनता को तेजी से न्याय दिलाना है, जिससे छोटे-मोटे मामलों का समाधान बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के हो सके। ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, ताकि लोगों को आसानी से न्याय मिल सके और वे बिना किसी परेशानी के अपने पेंडिंग चालान का निपटारा कर सकें।
चालान/नोटिस डाउनलोड करने की प्रक्रिया
लोक अदालत में अपने चालान को निपटाने से पहले आपको चालान/नोटिस को डाउनलोड करना जरूरी होगा। दिल्ली पुलिस द्वारा इसकी सुविधा 3 मार्च 2025 से प्रदान की जाएगी।
चालान डाउनलोड करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स:
- दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat) पर जाएं।
- अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर या चालान नंबर डालें।
- अपने चालान/नोटिस की डिटेल्स चेक करें।
- नोटिस डाउनलोड कर लें और इसे सुरक्षित रख लें।
महत्वपूर्ण सूचना: एक दिन में सिर्फ 60,000 चालान/नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकते हैं, और कुल 1,80,000 नोटिस की लिमिट पूरी होते ही लिंक बंद कर दिया जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द इसे डाउनलोड करें।
दिल्ली की किन अदालतों में लगेगी लोक अदालत?
दिल्ली पुलिस ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 7 अदालतों में लोक अदालत लगाने की योजना बनाई है। ये अदालतें इन जगहों पर लगाई जाएंगी:
- द्वारका कोर्ट
- कड़कड़डूमा कोर्ट
- पटियाला हाउस कोर्ट
- रोहिणी कोर्ट
- राउज एवेन्यू कोर्ट
- साकेत कोर्ट
- तीस हजारी कोर्ट
लोक अदालत में कैसे करें चालान निपटारा?
अगर आपका नाम लोक अदालत में लिस्टिड है, तो आपको 8 मार्च 2025 को दिए गए समय पर अपने संबंधित कोर्ट रूम में पहुंचना होगा। वहाँ आप खुद पेश होकर या फिर किसी वकील के माध्यम से अपने चालान को निपटा सकते हैं। सुनवाई के दौरान न्यायधीश आपकी स्थिति को देखते हुए चालान माफ करने या राशि कम करने का फैसला ले सकते हैं।
किन चालानों पर मिलेगी छूट और किन पर नहीं?
लोक अदालत में सिर्फ सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों में चालान माफ किया जाता है या राशि कम की जाती है। लेकिन कुछ मामलों में छूट नहीं दी जाएगी:
माफ या कम किए जा सकने वाले चालान:
- रेड लाइट जंप करने पर कटा चालान
- बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर कटा चालान
- ओवरस्पीडिंग (गति सीमा से अधिक) के कारण कटा चालान
- बिना वैध लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर चालान
माफ नहीं किए जाने वाले चालान:
- हिट एंड रन (Hit & Run) केस में कटा चालान
- ड्रंक एंड ड्राइव (Drunk & Drive) के कारण लगा चालान
- किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट केस में चालान
- गंभीर ट्रैफिक अपराधों से जुड़े चालान
लोक अदालत की अगली तारीखें
अगर आप 8 मार्च 2025 को लोक अदालत में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो चिंता न करें। इस साल लोक अदालत के तीन और सत्र आयोजित किए जाएंगे:
- 10 मई 2025 (दूसरी लोक अदालत)
- 13 सितंबर 2025 (तीसरी लोक अदालत)
- 13 दिसंबर 2025 (चौथी लोक अदालत)