हरियाणा में इन लोगो को भी पेंशन देना शुरू करेगी सरकार, जारी हुई लिस्ट Pension Scheme

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Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने विकलांग पेंशन योजना का दायरा बढ़ाते हुए. अब 21 प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त लोगों को इस योजना में शामिल किया है. इससे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को भी राहत मिलेगी. इस योजना के तहत पात्र मरीजों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी.

किन मरीजों को मिलेगा लाभ?

हरियाणा सरकार ने विकलांग पेंशन योजना के तहत जिन मरीजों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. उनमें निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:

  • लोकोमोटर विकलांगता
  • कुष्ठ रोगी
  • सेरेब्रल पाल्सी
  • मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
  • अंधापन
  • कम दृष्टि
  • सुनने की अक्षमता
  • भाषा विकलांगता
  • बौद्धिक विकलांगता
  • विशिष्ट सीखने की विकलांगता
  • ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
  • मानसिक बीमारी
  • क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां
  • मल्टीपल स्क्लेरोसिस
  • पार्किंसंस रोग
  • स्किल सेल रोग
  • शारीरिक अपंगता
  • हीमोफीलिया
  • थैलेसीमिया
  • एसिड अटैक पीड़ित
  • बौना

इन 21 श्रेणियों के मरीज अब इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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विकलांग पेंशन के लिए पात्रता शर्तें

इस योजना का लाभ उन्हीं मरीजों को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे:

  • हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी – लाभार्थी को हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है.
  • कम से कम 3 साल से हरियाणा में रहना अनिवार्य – अगर कोई मरीज किसी अन्य राज्य से आकर हरियाणा में बस गया है, तो उसे इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वह कम से कम 3 साल से प्रदेश में निवास कर रहा हो.
  • आय सीमा का ध्यान रखना जरूरी – इस योजना का लाभ केवल उन्हीं मरीजों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये या इससे कम है.
  • उम्र सीमा – विकलांग पेंशन पाने के लिए मरीज की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.

दिव्यांग जनों को आर्थिक मदद से मिलेगी राहत

हरियाणा सरकार के इस फैसले से राज्य में रहने वाले हजारों दिव्यांग जनों को आर्थिक सहायता मिलेगी. अक्सर देखा जाता है कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है. सरकार की इस पहल से उन्हें रोजाना के खर्चों में मदद मिलेगी. जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे.

कैसे करें विकलांग पेंशन के लिए आवेदन?

अगर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसे नीचे दिए गए स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया को फॉलो करना होगा:

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  • आवेदन स्वीकृत होने के बाद पेंशन शुरू होगी – सभी दस्तावेजों की जांच होने के बाद यदि लाभार्थी पात्र पाया जाता है, तो उसकी पेंशन स्वीकृत कर दी जाएगी और हर महीने उसके खाते में 3,000 रुपये जमा किए जाएंगे.
  • निकटतम जिला समाज कल्याण कार्यालय जाएं – लाभार्थी को अपने जिले के समाज कल्याण विभाग में संपर्क करना होगा.
  • आवेदन फॉर्म भरें – आवेदन पत्र को सही-सही भरें और जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करें.
  • जरूरी दस्तावेज जमा करें – पेंशन के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र (संबंधित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी), बैंक खाता विवरण आदि.
  • ऑनलाइन आवेदन भी संभव – कई जिलों में यह सुविधा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध है. आवेदनकर्ता राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं.