गाड़ी के शीशे पर ये नाम लिखवाना पड़ेगा भारी, जारी हुए सख्त आदेश Traffic Rules

WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करे Join Now

Traffic Rules: रांची ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की योजना बनाई है। शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब गाड़ियों में नेम प्लेट लगाने वाले वाहन चालकों पर न केवल चालान किया जाएगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यह कार्रवाई मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-179 (1) के तहत की जाएगी।

गाड़ियों के शीशे पर नेम प्लेट लगाना प्रतिबंधित

ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए सभी वाहन चालकों को गाड़ियों के शीशे पर नेम प्लेट न लगाने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार, कोई भी वाहन चालक अपनी गाड़ी पर कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन, मंत्रालय आदि शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता है। केवल अधिकृत सरकारी अधिकारियों को ही खास परिस्थिति में यह छूट दी गई है।

किन सरकारी अधिकारियों को छूट?

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, केवल कुछ उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों को इस नियम में छूट दी गई है। इनमें उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अपर आयुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, बीडीओ और सीओ शामिल हैं। यह छूट केवल तब मान्य होगी जब वे स्वयं वाहन में मौजूद होंगे। यदि वे गाड़ी में नहीं हैं और कोई अन्य व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, तो उसे नेम प्लेट को ढककर चलना होगा।

यह भी पढ़े:
10 Incredibly Valuable Coins The Top 10 Rarest and Most Valuable Coins in the World, Hidden Gems of Numismatic History

नियम तोड़ने पर होगी कड़ी सजा

रांची ट्रैफिक पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि यदि कोई भी वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें गाड़ी जब्त करने से लेकर भारी जुर्माने तक की कार्रवाई हो सकती है। इस आदेश का उद्देश्य ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाना और अवैध रूप से सरकारी पहचान का मिसयूज करने वालों पर रोक लगाना है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

हाल के दिनों में देखा गया है कि कई लोग अपनी गाड़ियों पर ‘कोर्ट’, ‘प्रेस’, ‘पुलिस’ आदि लिखवाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इससे आम जनता को भी परेशानी हो रही थी और ट्रैफिक पुलिस के लिए भी यह चुनौती बन गया था। ऐसे में प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है।

क्या होगा यदि नियमों का पालन नहीं किया गया?

यदि कोई व्यक्ति इस नए नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो पुलिस उसे मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-179 (1) के तहत दंडित करेगी। इस धारा के तहत ये दंड दिए जा सकते हैं:

यह भी पढ़े:
aaj 22 march 2025 ko sona chandi ka taja bhav ईद से पहले सोने की कीमतों में गिरावट, जाने 24 कैरेट सोने का ताजा भाव Gold Silver Price Today
  • गाड़ी का तत्काल चालान किया जाएगा।
  • गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है।
  • वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा।
  • यदि उल्लंघन बार-बार होता है, तो वाहन का रेजिस्ट्रैशन रद्द भी किया जा सकता है।

वाहन चालकों के लिए पुलिस की अपील

रांची ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और अपनी गाड़ियों पर अनधिकृत नेम प्लेट का उपयोग न करें। ऐसा न करने पर उन्हें भारी आर्थिक दंड और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस का कहना है कि इस नियम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना है।

ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों जरूरी है?

सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। नियमों की अनदेखी से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं और लोगों की जान जोखिम में पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

आम जनता की प्रतिक्रिया

इस नए नियम को लेकर आम जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे हैं और मानते हैं कि इससे ट्रैफिक नियमों की सख्ती बढ़ेगी और गलत तरीके से सरकारी पहचान का उपयोग करने वालों पर लगाम लगेगी। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि केवल नेम प्लेट हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि ट्रैफिक पुलिस को सड़क सुरक्षा और नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए।

यह भी पढ़े:
अप्रैल महीने में रहेगी छुट्टियों की भरमार, इतने दिन स्कूल,कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बदन Public Holiday