स्पैम कॉल और मैसेज पर TRAI लेगी ऐक्शन, कंपनियों पर लगेगा लाखों का जुर्माना TRAI Action

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TRAI Action: आज के डिजिटल युग में अनचाही कॉल और स्पैम मैसेज लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुके हैं। इन परेशानियों को देखते हुए दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सख्त कदम उठाते हुए नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के तहत, अनचाही कॉल और मैसेज पर रोक लगाने के लिए कंपनियों पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।

कंपनियों पर लगेगा भारी जुर्माना

TRAI ने उन कंपनियों पर सख्ती दिखाई है जो अनचाही कॉल और मैसेज की सही जानकारी नहीं देती हैं। अब ऐसी कंपनियों पर 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कार्रवाई उन कंपनियों पर लागू होगी जो स्पैम कॉल और मैसेज को रोकने में लापरवाही बरतेंगी।

कॉल और मैसेज पैटर्न की होगी जांच

TRAI ने सभी दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कॉल और एसएमएस पैटर्न की जांच करें। इसका उद्देश्य उन नंबरों की पहचान करना है जो असामान्य रूप से अधिक कॉल कर रहे हैं, कम अवधि की कॉल कर रहे हैं या जिनके इनकमिंग-आउटगोइंग कॉल का रैशीओ असंतुलित है। इस जांच से संभावित स्पैमर की पहचान करना आसान होगा और इस पर तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी।

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कितनी बार गलती करने पर कितना जुर्माना?

TRAI ने जुर्माने की प्रक्रिया को तीन चरणों में बांटा है:

  1. पहली बार गलत जानकारी देने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  2. दूसरी बार गलती करने पर यह जुर्माना बढ़कर 5 लाख रुपये हो जाएगा।
  3. तीसरी बार और उसके बाद की हर गलती पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

यह जुर्माना उन जुर्मानों से अलग होगा, जो शिकायतों को गलत तरीके से बंद करने, मैसेज हेडर और कंटेंट टेम्पलेट के रजिस्ट्रेशन में लापरवाही करने पर लगाए जाते हैं।

DND ऐप से मिलेगी राहत

TRAI ने अनचाही कॉल और मैसेज को रोकने के लिए नया ‘DND (डू नॉट डिस्टर्ब)’ ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता परेशान करने वाले मैसेज को ब्लॉक कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस पर हुई कार्रवाई की स्थिति देख सकते हैं।

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अब बिना रेजिस्ट्रैशन भी कर सकेंगे शिकायत

TRAI ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस (TCCCPR) में बदलाव किया है, जिससे अब ग्राहक बिना अपनी पसंद दर्ज कराए UCC (अनचाहा व्यावसायिक संचार) के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पहले ग्राहकों को कॉमर्शियल कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने या प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद दर्ज करानी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा करना जरूरी नहीं होगा।

किन सेवाओं पर लागू नहीं होंगे ये नियम?

ये नए नियम सिर्फ टेलीकॉम नेटवर्क के जरिए भेजे जाने वाले कॉल और मैसेज पर लागू होंगे। WhatsApp, Signal और अन्य OTT (ओवर-द-टॉप) ऐप्स के जरिए आने वाले कॉल और मैसेज इन नियमों के दायरे में नहीं आएंगे। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर TRAI ने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन फिलहाल OTT सेवाओं को इन नियमों से बाहर रखा गया है।

स्पैमर्स को पहचानने के लिए खास निर्देश

TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे कुछ विशेष मापदंडों के आधार पर कॉल और मैसेज के पैटर्न की जांच करें। इनमें ये बिंदु शामिल हैं:

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  • अत्यधिक संख्या में किए गए कॉल
  • बहुत कम समय की कॉल
  • बार-बार सिम कार्ड बदलना
  • इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल का असंतुलित अनुपात

इस तरह के विश्लेषण से स्पैमर्स को आसानी से पहचाना जा सकेगा और उन पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाई गई

पहले ग्राहकों को UCC की शिकायत दर्ज कराने के लिए केवल 3 दिन का समय मिलता था। लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्राहकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए अधिक समय मिलेगा।

टेलीकॉम कंपनियों को जल्द करनी होगी कार्रवाई

पहले टेलीकॉम कंपनियों को बिना रजिस्ट्रेशन वाले नंबरों से आने वाले UCC के खिलाफ 30 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होती थी। लेकिन अब इस अवधि को घटाकर 5 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कंपनियों को शिकायत मिलने के बाद केवल 5 दिन के अंदर कार्रवाई करनी होगी।

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